उत्तराखण्ड

बुजुर्गों को मिली कर्मों की सजा 6 साल की मासूम के दुष्कर्म आरोपी को 20 साल की सजा ।।

दुष्कर्म के आरोपी वृद्ध को 20 साल की सजा

हल्द्वानी

समाज की बुनियाद को सींचने वाले यदि उस बुनियाद को ही रौंद दें तो आने वाली पीढ़ियों का दम घुटना लाजमी है उस रौंदी हुई बुनियाद की चित्कार न्यायालय में माननीय जज के कानों तक पहुंची और उस बुजुर्ग दरिंदे को वह सजा दी जो इस तरह के घृणित कार्य करने वालों की सामने एक नजीर होगी, समाज में आज उन खिलती हुए कलियों को बेटी बहन बहू और मां के रूप में लोग देखते हैं लेकिन इन सबके बीच कुछ दुष्कर्मी भेड़िए इन पर अपनी गलत निगाहें रख अपनी हवस का शिकार बनाते हैं जो समाज के लिए कलंक है । ऐसा ही एक मामला उस मासूम के साथ हुआ जो बच्ची अपने उस बुजुर्ग भेड़िया को नाना के रूप में देखती थी उस नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी बुजुर्ग को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़ित परिवार को 10 हजार आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश जारी किए हैं।

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पूरे मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने विजय दास को 20 साल की कठोर कारावास और ₹10 हजार का अर्थदंड लगाया है. आरोपी की उम्र करीब 60 वर्ष है और वर्तमान समय में जेल में बंद अपने कुकर्मों की सजा भोग रहा है ।

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शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी कहते हैं कि मामला 29 अक्टूबर 2018 का है मुखानी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक 6 वर्षीय बच्ची को पास में ही रहने वाला आरोपी विजय दास रात के समय शराब के नशे में बच्ची को गोद में उठाकर छत पर ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बच्ची आरोपी विजय दास को नाना कह कर पुकारती थी. बच्ची जब घर में डरी सहमी आई तो मां ने उससे पूछताछ की तो अपनी मां को आपबीती बताई. जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले को लेकर मुखानी थाना में आरोपी विजय दास के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने धारा 376, 5/6 लैंगिक अपराध के तहत केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा.शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी के अनुसार पूरे मामले में 9 गवाहों ने अपना पक्ष रखा जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी विजय दास को दोषी पाया है।

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