उत्तराखण्ड

बिग ब्रेकिंग–: सरकारी कार्यालयों के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन।

देहरादून :
राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढऩे के बाद राज्य सरकार ने अब सरकारी विभागों में कोरोना की रोकथाम के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों से कहा है कि वह अपने कार्यालयों में नए नियमों का पालन पूरी तरह सख्ती से करवाएं।

राज्य के प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब सरकारी कार्यालयों में दो कुर्सियों के बीच की दूरी छह फीट होगी। अगर दो कर्मचारी या व्यक्ति आफिस में बैठते हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी की दूरी दूसरी कुर्सी से छह फीट दूर रखकर बैठना होगा। साथ ही कहा है कि दफ्तरों में आने वाले बाहरी लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालय में नहीं आने देना है, जिसे जरूरी काम हो वही आए। गर्भवती महिला कर्मचारियों, जिन महिला कर्मचारियों के बच्चे 10 साल से कम के हैं और 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को कार्यालय न बुलाने के निर्देश दिए गए हैं।
कहा है कि यदि कोई कर्मचारी पहले ही किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है तो उसे आवश्यक होने पर ही कार्यालय बुलाया जाए, अन्यथा घर से काम करवाएं। कार्यालयों के सभी कक्षों को दिन में दो बार सेनेटाइज करने और खिडक़ी दरवाजों को नियमित खोलने को कहा है।
निर्देश दिए हैं कि विभागीय कर्मचारी सामूहिक रूप से भोजन करेें, इसके लिए विभागाध्यक्षों को इस बात का ध्यान देने को कहा है। साथ ही बाहर की वस्तुओं का कम से कम उपयोग करने की हिदायत दी है।

जारी आदेश पत्र मेें कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में लगी लिफ्ट का प्रयोग सीमित लोग ही करें। उन्होंने कहा कि छोटी लिफ्ट में एक समय में दो व बड़ी लिफ्ट में एक समय में चार लोग ही प्रयोग करें।
घर, परिवार, संपर्क में कोई पाजीटिव आए तो सूचना दें
कहा है कि यदि किसी कर्मचारी के घर या परिवार में कोई सदस्य कोरोना पाजीटिव पाया जाता है तो उसे इसकी जानकारी अपने विभागाध्यक्ष को देनी जरूरी है।

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