केंद्र सरकार ने आज शाम अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। वर्तमान में चल रहा अनलॉक 3 आगामी 31 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। इस क्रम में गृह मंत्रालय ने शनिवार शाम अनलॉक 4 की गाइड लाइन जारी कर दी है। सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले ‘अनलॉक 4’ के लिए जारी गाइडलाइन में यह कहा है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य मंडली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के साथ सलाह के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। जानिये इस दौरान किन सेवाओं को खुला रखने की अनुमति दी गई है और क्या बंद रहेगा।
अनलॉक 4: लॉकडाउन को 30 सितंबर तक कड़ाई से लागू किया जाएगा।# Unlock4 दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगा। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि मेट्रो को लेकर विस्तृत SOP एसओपी जारी होने के बाद आम जनता द्वारा मेट्रो के कामकाज और इसके उपयोग पर आगे की डिटेल बताई जाएगी।
21 सितंबर से सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डली को अनुमति दी जाएगी।आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) / रेलवे मंत्रालय (MOR) द्वारा MHA के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा।