कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड शासन ने हुए होली व अन्य त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत होलिका दहन कार्यक्रम स्थल की छमता 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही अनुमति रहेगी। होलिका दहन स्थल पर भीड़ का जमावड़ा नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क व समाजिक दूरी के नियम का पालन करेंगे।

होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर की महिला व पुरुष 10 साल से कम उम्र के बच्चे तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचें होली मिलन स्थल पर स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अधिकतम 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रति भाग नहीं करेंगे। समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर आदि व्यवस्थाओं की सुनिश्चित किया जाएगा। बुखार जुखाम आदि से पीड़ित व्यक्तियों तथा बिना मास्क पहने व्यक्तियों का शालीनता के साथ स्थल पर प्रवेश न करने की सलाह दी जाए ।

सरकार ने अपने दिशानिर्देश में साफ कहा है कि होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जाए। किसी प्रकार का हुड़दंग आदि नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान तेज म्यूजिक लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैंटोनमेंट जोन मैं होली खेलना पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। लोग अपने घरों के अंदर ही होली मना सकते हैं संकरी सड़कों व संकरी गलियों आदि में होली खेलने से बचे हैं होली में पानी रंगों का प्रयोग करने से बचना होगा।वस्तु के रंग ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करें होली मिलन समारोह में यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जाए यदि आवश्यक है तो खाद्य पदार्थ व पेयजल वितरण के लिए डिस्पोजेबल गिलास व बर्तनों का प्रयोग किया जाए।
