राज्य में कोरोना संक्रमण के लगातार होते संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए अनुबंध पर चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की सेवाएं लेने के संबंध में सचिव अमित नेगी ने महानिदेशक स्वास्थ्य को दिया आदेश इसके तहत तत्काल राज्य हित व जनहित में जिलाधिकारियों व प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड को राज्य सरकार किसी अन्य राज्य सरकार, भारत सरकार ,आर्मी मेडिकल कोर, पैरामिलिट्री, मेडिकल सेवाएं व पंजीकृत निजी चिकित्सकों की अनुबंध पर सेवाएं 28 फरवरी 2022 अथवा कोविड-19 रहने तक जो भी पहले हो तक रहेगी ऐसे चिकित्सकों को एनएचएम द्वारा निर्धारित दरों पर मानदेय दे होगा ऐसे चिकित्सक की आयु 70 वर्ष से कम हो और जो शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो की सेवाएं ली जा सकेंगी इसके लिए पृथक से पद सृजन की आवश्यकता नहीं होगी


