उत्तराखण्ड

बड़ी खबर–:सार्वजनिक वाहनों के संचालन की नई s.o.p. जारी,यह हुए दिशा निर्देश।

देहरादून
उत्तराखंड में वैश्विक महामारी के कम होते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के बाद आज सर्वजनिक परिवहन संचालन के लिए नई s.o.p. जारी कर दी गई है जिसके तहत अब इस तरह से वाहनों का संचालन किया जाएगा
उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के कारण थमे बस, विक्रम, ऑटो व ई-रिक्शा के पहिये बृहस्पतिवार से चलने शुरू हो जाएंगे। परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने बुधवार को संशोधित मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी।

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एसओपी के मुख्य बिंदु
– प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 फीसदी यात्री क्षमता के साथ किया जाएगा।
– अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, थ्री व्हीलर ऑटो, विक्रम व ई-रिक्शा का संचालन सीट क्षमता के हिसाब से होगा। सवारियों को खड़ा करके नहीं ले जा सकते हैं।सभी वाहन स्वामियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह केवल राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से निर्धारित दर पर ही किराया वसूल सकते हैं।
– हर यात्रा के पहले और बाद में सैनिटाइजेशन करना होगा। सोशल डिस्टेसिंग, मास्क आदि के नियम पूर्व की एसओपी की भांति ही रहेंगे।
– बाहरी राज्यों से आने वालों और मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वालों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पंजीकरण के नियम पूर्व की भांति ही हैं। वहीं, बस संचालन करने वालों और यात्रियों का अंतरराज्यीय व अंतर जनपदीय मार्गों पर यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी होगा।

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