वर्षो से वर्ग 4 में निवासरत कब्जेदारों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा उन्हें मालिकाना हक, जमा करना होगा नजराना, एसडीएम ने जारी किए आदेश
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टनकपुर
वर्षों से वर्ग 4 की भूमि पर अपना आशियाना बना कर रह रहे लोगो के लिए खुशी की खबर है l अभी तक इस भूमि पर रह रहे लोग सिर्फ कब्जेदारों की श्रेणी मे आते थे, बहुत जल्द उन्हें मालिकाना हक मिलने जा रहा है l इस आशय की जानकारी एसडीएम हिमांशु कफल्टिया ने प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में दी l
प्रेस को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक वर्तमान में उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 958/xviii(ii)/2020-7(46)/2008 3 दिनांक 02 नवम्बर 2020 के द्वारा वर्ग 04 के अवैध कब्जेदारों/ पट्टेदारों को एक वर्ष के भीतर कतिपय शर्तो के अधीन निर्धारित नजराना इत्यादि निर्धारित लेखा शीर्षक में राज्य सरकार के पक्ष में जमा करने पर भूमिधरी अधिकार प्रदान किये जाने है l यदि पूर्व में कोई धनराशि जमा की गई हो तो उसका समायोजन वर्तमान धनराशि में से किया जायेगा l
उपजिलाधिकारी हिमांशु कफल्टिया ने कहा कि जो भी पूर्णागिरि तहसील के अंतर्गत वर्ग 4 के निवासी हो वो किसी भी कार्यदिवस में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से तहसील के भूलेख कक्ष में आकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते है, तथा अपनी वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते है l संबंधित पत्र की प्रतियां जिलाधिकारी, जिला सूचनाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी चम्पावत को भी प्रेषित की गई है l
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