उत्तराखण्ड

बड़ी खबर–: बस, टैक्सी, मैक्सी, कैब,ऑटो रिक्शा, विक्रम, ई-रिक्शा में योजित कार्मिकों को सरकार दे रही है वन टाइम आर्थिक सहायता, इस तरह से वाहन चालक कर सकते हैं आवेदन।

नैनीताल
कोविड-19 महामारी के कारण देश एवं प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय पर पड़े गंभीर एवं प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन व्यवसाय से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्तियों इकाईयों, संस्थानों को राहत पहुॅचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा जनपद नैनीताल को एक करोड़ सैंतालीस लाख रूपये धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।
जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने बताया कि अनलाॅक-2 के बावजूद भी पर्यटन व्यवसाय में गति नहीं आ पायी है।
श्री बंसल ने बताया कि पर्यटन विभाग के अन्तर्गत लगने वाले पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क को एक वर्ष की अवधि के लिए समाप्त एवं शून्य किया गया है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर पर्यटन से जुड़े बस, टैक्सी, मैक्सी, कैब ऑटो रिक्शा, विक्रम, ई-रिक्शा में योजित कार्मिकों को भी प्रति कार्मिक 1000 रूपये की दर से वन टाइम आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से वितरित की जायेगी।

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चंपावत
कोविड 19 महामारी से देश, प्रदेश में लागू लॉकडाउन के कारण पर्यटन उद्योग पर पड़े गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा व्यवसायिक यात्री वाहनों पर सेवायोजित चालक, परिचालक को रू. 01 हजार की दर से वन टाईम आर्थिक सहायता दी जायेगी है। यह जानकारी देते हुए चंपावत के प्रभारी अधिकारी, कलैक्ट्रेट एससी पन्त ने बताया कि ऐसे समस्त व्यवसायिक यात्री वाहन चालक जो उत्तराखण्ड राज्य के लाईसेन्स धारक है और उत्तरखाण्ड राज्य में पंजीकृत व्यवसायिक वाहन का संचालन कर रहे है वे अपना आवदेन परिवहन विभाग की वैबसाईट greencard.uk.gov.in/databank पर 31 जुलाई तक कर सकते है।

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