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बड़ी खबर–: कोविड-19 महामारी आपदा में हुई अधिसूचित,DM ने कहा आपदा के अनुसार ही हो राहत एवं बचाव कार्य. ।

बागेश्वर

     जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, विनीत कुमार ने अवगत कराया है कि  गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनॉक 14 मार्च, 2020 के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किये जाने के फलस्वरूप इस महामारी को आपदा अधिसूचित कर दिया गया है तथा आपदाओं की भाँति ही राहत एवं बचाव कार्य करने हेतु निर्देश दिये गये है।
     उन्होंने ने कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी  Social Distancing & Isolation Measure का प्रभावी अनुश्रवण किये जाने के आदेश निर्गत किये जा रहे है। वर्तमान में जनपद अन्तर्गत कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत परगना स्तर पर इस महामारी में राहत एवं बचाव कार्यो को तात्कालिकता से संपादित किये जाने हेतु परगना स्तर पर विभिन्न विभागों को बचाव एवं बचाव कार्य जागरूकता सम्बन्धी कार्यवाही के प्रभावी अनुश्रवण हेतु समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत नोडल अधिकारी, नगर/परगना (नोवल कोरोना वायरस) नामित किया गया है।
      जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन बागेश्वर विनीत कुमार ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में निहित शक्तियों/अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त परगना मजिस्ट्रेट जनपद बागेश्वर को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण पर प्रभावी रूप से रोकथाम एवं उक्त घोषित आपदा के बचाव एवम् राहत कार्यों के सम्पादन हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धाराओ में जिला प्राधिकरण को प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त नामित मजिस्ट्रेट इसी अवधि में The Epidemic Disease Act 1897 में जिला मजिस्ट्रेट में निहित अधिकार/शक्तियों का भी प्रयोग कर पायेगें।

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