देहरादून
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पेंशनरों, पारिवारिक पेंशन धारको के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में शिथिलता प्रदान की है।
30 जून तक जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र
सचिव अमित सिंह नेगी उत्तराखंड शासन के द्वारा जारी पत्र के अनुसार दिनांक 25 जून 2014 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के माह में पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन अनुमान्य होने के माह में वर्ष में एक बार सत्यापन कराए जाने की व्यवस्था की गई है शासन के आदेश के अनुसार 31 -12 2020 के माध्यम से वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत भारत सरकार के आदेश 23-11-2020 के अनुसार राज्य सरकार के पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र कोषागार, उप कोषागार में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में माह फरवरी 2021 तक मतदान छूट प्रदान की गई थी वर्तमान समय में कोविड-19 की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन के आदेश के बाद अब जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने में छूट दिनांक 30 जून 20 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।




