उत्तराखण्ड

बड़ी खबर–:कोरोना के डंक से नाइट कर्फ्यू की मियाद और बढ़ी,अब रविवार को कोविड- कर्फ्यू भी रहेगा ।

देहरादून–

प्रदेश सरकार ने फिर संशोधित गाइडलाइन की जारी रात्रि कर्फ्यू के समय में की बढ़ोतरी अब 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू नगर निगम क्षेत्र के आने वाले प्रत्येक शनिवार व रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू लागू रहेगा प्रदेश के अन्य जनपदों में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 लागू रहेगा जनपद देहरादून के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी व गैर सरकारी संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जारी किया आदेश इसके अलावा धार्मिक राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों में व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं रहेगी सार्वजनिक वाहन 50% यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे समझ जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे स्विमिंग पूल स्पा पूर्णता बंद रहेंगे

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मुख्य सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तराखंड शासन के आदेशानुसार वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। जिसमे समस्त धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्ति की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी, सार्वजनिक वाहन (बस विक्रम ऑटो रिक्शा) इत्यादि 50% यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगें, समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे, समस्त जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे, संपूर्ण जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णत: बंद तथा समस्त स्विमिंग पूल स्पा बंद रहेंगे। containment zone/micro containment zone में उपरोक्त गतिविधियां पूर्णतः वर्जित रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात्रि 09 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच में व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। जनपद में माह अप्रैल में प्रत्येक रविवार को सप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लगा रहेगा।
इस दौरान औद्योगिक संस्थानों में कई पारियों में कार्य होते हैं उनके कर्मचारियों के आवागमन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन परिचालन के लिए व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कई व्यक्तियों के लिए, बसों ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए तथा शादी और संबंध समारोह के लिए बैंकट हॉल सामुदायिक और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को अवधि निर्धारित समय से छूट प्रदान की जाएगी। कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण जैसे 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह रुग्णता वाले व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं का और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गयी हैं। उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से covid appiropriate behaviour जैसे फेस मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/ अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकण, चंपावत श्री विनीत तोमर द्वारा उक्त आदेशों का 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कढ़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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