देहरादून-
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों में चर्चा की गई और कैबिनेट की बैठक के अहम फैसलों में एक उत्तराखंड विधानसभा के सत्र को 23 से 25 सितंबर तक देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया गया इसके अलावा शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हाईकोर्ट से रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों के सेवक भत्तों और मिनिस्ट्रियल भत्तो में इजाफा किया जाएगा इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के कुलपति की उम्र 70 साल निर्धारित होगी इसे पूरा करने के बाद सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा।
उत्तरप्रदेश भू ज़मींदारी अधिनियम में संशोधन किया गया है। बड़े प्राधिकरणों में लैंड यूज बदलने की ज़रूरत नहीं।
23 से 25 सितम्बर तक विधानसभा सत्र को मंज़ूरी दी गई है।
मृतक लघु सिंचाई के इंजीनियर अनिल कुमार भरद्वाज की रिकरवरी माफ़
सोंग बांध और जमरानी बांध में 2 सार्वज़निक क्षेत्र की कम्पनी गठित होंगी। यहां कई पदों के लिए अवस्थाईं नियुक्ति होंगी। फिलहाल 175 पदों को स्वीकृति दी गई है।
हेमवती नंदन बहुगुण विश्वविद्यालय मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की उम्र सीमा 70 साल तक की गई।
उत्तराखंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, और न्यायाधीश के सेवक के भत्तों में इज़ाफ़ा
ऋषिकेश एम्स के पास 1.43 हेक्टेयर भूमि को भाउराव देवरस न्यास को देने की संस्तुति की गई। जनसेवा हेतु इस जमीन को देने की संस्तुति की गई।
देहरादून में वर्ग 4 की भूमि पर सरकार द्वारा संशोधन प्रस्ताव लाया गया है।
उत्तराखंड यौन अपराध एवं अपराधों से पीड़ित महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 को मंज़ूरी
कोरोना महामारी में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्तों से 30 फीसदी कटौती होगी। ये कटौती 1 अप्रैल 2020 से एक वर्ष तक के लिए होगी।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की नर्सिंग शिक्षा सेवा संघ की नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही सम्मिलियन की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है।