रामनगर
कोर्बेट लैंड स्केप से लगते हुए ढिकुली गांव में मांगलिक कार्य के दौरान तेज गति से डीजे बजाने पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 रिसोर्ट स्वामियों को नोटिस देकर कार्रवाई की है,ऐसा ही दो मामले बीते दिनों प्रकाश में आया जहां वन विभाग की टीम गस्त पर थी,जहाँ गस्त पर उन्हें 2 रिसोर्टों में रात 11बजे खुले में डीजे बजता दिखा,जिसके बाद वन विभाग की टीम ने डीजे बंद करवाने के साथ ही रिसोर्टों मालिकों को इस संबंध में नोटिस भेजा है।
आपको बता दें वन्य जीव सरंक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्बेट पार्क की 500 मीटर की परिधि में साइलेंस जोन घोषित किया गया है। ताकि शोर शराबे से वन्य जीवों के आराम पर कोई खलल न पड़े। साइलेंस जोन के तहत मानक के अनुसार दिन में 50 डेसिबल व रात में 40 डेसिबल ही ध्वनि होनी चाहिए।साथ ही मनोरंजन आदी कार्यक्रम हेतु साउंड प्रूफ हॉल का इस्तेमाल करने का नियम है. साइलेंस जोन का पालन कराने के लिए वन विभाग व पुलिस की टीम गस्त करते रहती है.उसी के चलते इन दो होटलों पर कार्रवाई की गई है।
रेंज अधिकारी ललित जोशी ने बताया कि वन प्रभाग कोसी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाला एवं कॉर्बेट लैंडस्केप से लगते हुआ क्षेत्र ढिकुली में दो रिजॉर्टो में शादी के दौरान तेज आवाज में डीजे चलाने पर कार्रवाई की गई है. जिसमें होटल स्वामियों द्वारा इसको स्वीकारा भी गया है. रेंज अधिकारी ने कहा क्योंकि यह क्षेत्र साइलेंस जोन में आता है क्योंकि कॉर्बेट से 500 मीटर का क्षेत्र साइलेंस जोन की सीमा में आता है. तो इसी पर होटल स्वामियों पर हमारे द्वारा नोटिस भेजने के साथ ही पेनाल्टी की कार्रवाई गई और साथ ही हिदायत भी दी गई है कि अगली बार ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।




