बरेली
उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों को जो महाराष्ट्र में अपने रोजगार एवं अन्य कारोबारी गतिविधियों को लेकर यात्रा करते हैं उनके लिए आज मतलब की खबर है अब कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उत्तराखंड से महाराष्ट्र के विभिन्न स्टेशनों को रेल परिवहन सुविधा द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई s.o.p. जारी की गई है जिसके अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी नई s.o.p. के अनुपालन में उत्तराखंड से महाराष्ट्र के विभिन्न स्टेशनों को यात्रा करने वाले यात्रियों को उस s.o.p. का पूरी तरह से पालन करना होगा।
पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तराखंड से महाराष्ट्र के विभिन्न स्टेशनों को यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को यात्रा के 48 घंटे पूर्व अपनी rt-pcr नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी यदि नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होती है तो यात्रा के दौरान परेशानी उत्पन्न हो सकती है।
रेलवे की विज्ञप्ति के अनुसार रेलवे द्वारा सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान एवं रेलवे स्टेशनों पर सही तरह से अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य किया है तथा रेलवे परिसर अथवा ट्रेन में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है।
विज्ञप्ति के अनुसार अब सभी रेल यात्रियों से कोविड-19 के सभी प्रोटोकोल जैसे कि मास्क लगाना हाथ की स्वच्छता का ध्यान रखना एवं सुरक्षित दूरी का रेल यात्रा के दौरान पूरी तरह से पालन करना होगा नहीं तो यात्रा के दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।