देहरादून
उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु पूर्व में दिए गए आदेश ने आंशिक बदलाव किया गया है।

इस अनुसार उक्त आदेश मैं अब राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य में अवस्थित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल,इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज ,पॉलिटेक्निक, आईटीआई ,कोचिंग इंस्टीट्यूट, राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय भी बंद रहेंगे साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य किया जाएगा।
इसके अलावा राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों के आवागमन एवं होम आइसोलेशन हेतु उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा साथ ही होम डिलीवरी सेवा में लगे कार्मिकों की आवाजाही में छूट रहेगी इसके अलावा ऐसे छात्र-छात्राएं जो त किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन छात्राओं को परीक्षा का एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ अपने साथ रखना अनिवार्य होगा तब उनको आवागमन में छूट दी जा सकती है अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी द्वारा जारी निर्देश में सभी नियमों का सख्ती के साथ पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।




