देहरादून
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने वर्तमान में सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय द्वारा कोविड-19 संक्रमण के उपचार के दौरान आयुष्मान कार्ड धारकों से धनराशि की मांग करने को गंभीरता से मानते हुए ऐसे 22 सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय से 99 लाभार्थियों को लगभग 4643124 रुपए की धनराशि वापस कराई है।
प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में आज हल्द्वानी के एक चिकित्सालय द्वारा आयुष्मान कार्ड धारक रोगी लीलाधर नैनवाल से अवैध रूप से प्राप्त की गई ₹375000 रुपए की धनराशि हॉस्पिटल से रिकवर किए जाने के निर्देश दिए हैं।
प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया ने बताया कि मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा आपातकालीन स्थिति में कोविड 19के आयुष्मान धाराक रोगी का निशुल्क एवं कैशलेस उपचार ना करना एक गंभीर अनियमिता है तथा Hospital का शासनादेश गाइडलाइंस के नियमों का उल्लंघन है वरन इन परिस्थितियों में ऐसा कार्य न केवल अनैतिक व्यवहार है प्राधिकरण द्वारा Hospital को यह कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है कि वह 7 दिन के अंदर अपना उत्तर दे क्यों ना आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनकी सूचीबद्धआ को निरस्त करते हुए Hospital को ब्लैक लिस्टेड किया जाए।




