उत्तराखण्ड

बड़ी खबर-:अब चंपावत के इन शहरों में लगा है कोरोना कर्फ्यू जिलाधिकारी विनीत तोमर ने दिए निर्देश, क्या खुलेगा क्या बंद पढ़े विस्तार से।

जनपद चंपावत के टनकपुर तथा बनबसा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसो के मद्देनजर नगर पालिका छेत्र टनकपुर तथा नगर पंचायत क्षेत्र बनबसा में दिनांक 27 अप्रैल (मंगलवार) की प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 3 मई (सोमवार) सांय 05.00बजे तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू (लॉक डाउन) प्रभावी रहेगा।

उक्त कोरोना कर्फ्यू *(लॉक डाउन)* अवधि में निम्नलिखित सेवाओं से जुड़ी *दुकानों व वाहनों को सख्त प्रतिबंधो* के साथ निम्न प्रकार की *छूट* रहेगी –

      

01- फल, सब्जी की दुकाने, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाइसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, पशु चारा की दुकाने सुबह 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेगी।

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02- पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकाने पूरे समय खुली रहेगी।
03- आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल *डयूटी हेतु आवगमन में *छूट* होगी।

04- ट्रेन तथा बस से यात्रा करने के लिए संबंधित व्यक्तियो/वाहनों को आवाजाही हेतु प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी।

05- बैंकट हॉल /सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

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06- सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुडे कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।

07- आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों व कार्मिकों को आने जाने में छूट रहेगी।

08- रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।

09- शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होगे।

10- माल वाहक वाहनो के आवागमन मे छूट रहेगी।

11- वास्तिवक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी।

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12- कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

13- पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेगे। इन में कार्यरत कार्मिकों को कार्यालय अवधि में आवागमन हेतु प्रतिबंध से छूट होगी।

14- 26 अप्रैल को बाजार सायं 07 बजे तक खुले रहेगे तथा शाम 7 से कर्फ्यू पूर्व की भांति प्रभावी रहेगा।

15- कोविड़ 19 ड्यूटी से जुडे हुई कार्मिकों को आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी।

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