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नैनीताल पैराग्लाइडिंग एवं नौकायन पर भी लगी रोक, डीएम का आदेश, कोरोना को हराना है।

नैनीताल
कोरोना वायरस के संक्रमण के मददेनजर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पर्यटन नगरी के साथ ही जिले भर के सभी होटल,घुडसवारी, पैराग्लाइडिंग एवं नौकायन 31 मार्च तक बन्द रहेंगे। नैनीझील के अलावा भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल तथा अन्य झीलो में सभी प्रकार का नौकायन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी श्री कैलाश टोलिया की अध्यक्षता मे एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को सम्पन्न हुई।


बैठक मेे अपर जिलाधिकारी श्री टोलिया ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अशोक वर्मा को निर्देश दिये कि 31 मार्च तक नैनीझील मे नाव संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायें यदि कोई नौका चालक आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्व कडी कार्यवाही अमल मे लाई जाए। उन्होने नगर पालिका से कहा कि नगर क्षेत्र के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों मे सेनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए तथा शहर की सफाई व्यवस्था भी चाक-चैबंद बनाई जाए तथा सफाई कर्मचारियो को आवश्यक रूप से प्रोटेक्टिव गेयर (मास्क, ग्लब्स सेनेटाइजर) दिये जांए तथा कूडा उठाने वाले वाहनो मे कोरोना वायरस के सम्बन्ध में स्पीकर के जरिये लोगो को जानकारी भी दी जाए। उन्होने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण जनपद मे स्थापित सभी एलईडी स्क्रीनों पर कोरोना वायरस के सम्बन्ध मे सजीव चित्रण एवं प्रसारण कार्य करेगा। उन्होने नगर पालिका को सख्त निर्देश देते हुये कहा कि मालरोड पर रिक्शा चालाने वाले चालक अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर रिक्शों का संचालन करें। सभी होटल व्यवसायी होटलों मे आने वाले विदेशी पर्यटकों की सूचना तत्काल प्रशासन एवं पुलिस अनिवार्य रूप से देंगे तथा अपने होटलोें को 31 मार्च तक बन्द रखना सुनिश्चित करेगे। उन्होने कहा तल्लीताल तथा मल्लीताल रिक्शा स्टैंड एवं अन्य भीडभाड वाले स्थान पर इन्फ्रारैड थर्मामीटर उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे आने जाने वालों की जांच की जायेगी।

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अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी पैराग्लाइडिंग आपरेटर्स 31 मार्च तक पैराग्लाइडिंग का कार्य बन्द रखेंगे। उन्होने स्पष्ट किया कि वर्णित अवधि तक होटल एसोशिएशन नैनीताल तथा होटल एसोशिएशन मुक्तेश्वर द्वारा बन्द करने का निर्णय लिया गया है। उन्होनें बताया कि प्रशासन के संज्ञान मे आया है बहुत से होटल एसोशियशन के अवाह्वान के बाद भी बन्द नही कर रहे है जो कि आपत्तिजनक है। ऐसी स्थिति मे जनपद के सभी होटल 31 मार्च तक बन्द किये जाते है। श्री टोलिया ने बताया कि जनहित एवं जनस्वास्थ्य को मददेनजर रखते हुये पर्यटन नगरी नैनीताल के अलावा भीमताल, नौकुचियाताल, हल्द्वानी, रामनगर, पंगोट तथा जनपद के अन्य स्थानो के सभी प्रकार के होटल पूर्णरूप से बन्द रहेंगे। उन्होने बताया कि यह निर्णय प्रशासन द्वारा जनस्वास्थ्य को मददेनजर रखते हुये लिया है। उन्होेने स्पष्ट किया कि इस संक्रमण काल के दौरान यदि कोई आदेशोें की अवहेलना की जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्व सीआरपीसी की धारा-188 एवं उत्तराखण्ड एपिडेमिक डिजीज सीओवीआईडी-19 रेगुलेशन एक्ट 2020 अण्डर दि एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने जिले के सभी होटल कारोबारियों एवं पैराग्लाइडिंग आपरेटर्स, नौकाचालको, घुडसवारी एवं रिक्शा चालको से अपील की है कि वह कोरोना वायरस के संकमण का संज्ञान लेते हुये अपने प्रतिष्ठान 31 मार्च तक पूर्णतयाः बन्द रखे तथा प्रशासन को वांछित सहयोग प्रदान करें।
बैठक मे अपर पुलिस अधीक्षक राजीव मोहन,उपजिलाधिकारी विनोद कुमार, अनुराग आर्य,जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविन्द गौड, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अशोक वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी सिह, विनोद गुणवन्त, महेन्द्र वर्मा, त्रिभुवन फत्र्याल आदि मौजूद थे।

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