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पर्यटक आवास गृह आपदा में आ रहे हैं काम, हुए अधिग्रहित

अल्मोड़ा

 जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि कोरोना वायरस खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 69 के द्वारा सशक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है जिसके अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के द्वारा कोरोना वायरस के फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवष्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद में कुमाऊ मण्डल विकास निगम के गेस्ट हाऊसों को तत्काल प्रभाव से क्वारेनटाइन सेन्टर बनाने हेतु अधिगृहित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटक आवास गृह अल्मोड़ा, डीनापानी, बिनसर, रानीखेत, मोनाल, दन्या, दुधोली, जागेश्वर, रानीखेत चिलियानौला व पर्यटक आवास गृहों को तत्काल प्रभाव से क्वारेनटाइन सेन्टर हेतु अधिगृहित कर लिया गया है। जिला अधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को उनके नियन्त्रणाधीन उक्त गेस्ट हाऊसों को अधिगृहित करने के निर्देष दिये गये हैं।  

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