उत्तराखण्ड

नंधौर गेट फायरिंग मामला आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज,

नैनीताल

नदियों में खनन कार्य को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है बीते रोज हुई नंधौर नदी में फायरिंग के मामले में आरोपी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है ।

प्रभारी जिला जज एवं अपर जिला जज प्रथम प्रीतू शर्मा की अदालत ने नन्धौर खान गेट में   दिनदहाड़े फायरिंग कर एक व्यक्ति को घायल करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है ।     अभियोजन पक्ष के अनुसार 1 दिसम्बर 2020 को चोरगलिया थाने में मो हसन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि नन्धौर खान गेट पर बैरियर लगाकर अवैध वसूली कर रहे सुरेश सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी शक्तिफार्म सितारगंज ने उन पर जान से मारने की नियत से उस फायरिंग की । जिस।इन वे घायल हो गए और हल्द्वानी के एक अस्पताल में उनको लगी गोली ऑपरेशन से निकाली गई । पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुरेश सिंह व दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया । इनमें से आज सुरेश सिंह की जमानत अर्जी सुनवाई को पेश हुई थी । जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने विरोध किया । जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।

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