चम्पावत
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो के क्रम में जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे ने अपने कैम्प कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए बताया की 22 मार्च को रात 9 बजे से 31 मार्च की रात 12 बजे तक लॉक डाउन रहेगा। उन्होंने बताया की इस दौरान कोई भी टेक्सी, बस यात्रियों को लाने-जाने हेतु प्रतिबंधि रहेगी तथा जीवन यापन हेतु आवश्यक सामग्री पूर्ती की दूकानों को छोड़कर सभी दूकाने बंद रहेंगी। उन्होंने बताया की आवश्यक दूकाने प्रातः 11 बजे से 03 बजे तक ही खुली रहेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति देश या विदेश से जनपद में आता है तो 14 दिन तक अपने ही घर में रुके और घर पर भी अपने रहने की जगह ,खाने आदि की व्यवस्था अलग से करने की अपील की। उन्होंने बताया कि यदी वे 14 दिन से पहले घर से निकलते हुए पाए जाते है तो उनके विरुद्ध धारा 188 के तहत मुकदमा दायर किया जाएगा। उन्होंने कोरोना वायरस को तेजी से फैलने से रोकने के लिए सभी अधिकारीयो एवम कर्मचारियों को गंभीरता पूर्वक, लगन के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया की इस कार्य मे यदि कोई भी अधिकारी एवम कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरते है तो संबंधितो के ख़िलाफ़ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गयी है और 5 लोगो का समूह एक साथ नही घूमेगा। उन्होंने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सभी अधिकारियों एवम कर्मचारियों को पूरी तन्मयता के साथ 24 घंटे कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में आये नगर पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष एवम सदस्य से इस मुहिम में सहभागिता के साथ चलने की अपील की।इस दौरान बैठक में एसपी लोकेश्वर सिंह , अपर जिलाधिकारी टीएस मर्तोलिया, एसडीम अनिल गर्बियाल, शिप्रा जोशी, सीएमओ आरपी खंडूरी, एपीडी विम्मी जोशी, डीपीओ पीएस बृजवाल, आपदा प्रबंधन अधिकारी मनोज पांडेय के साथ ही विभिन्न विभागीय अधिकारी आदि मौजूद थे।