उत्तराखण्ड

खबर खास–:पुलिस सहायता नंबर पर व्यक्ति को भ्रामक सूचना देना पड़ा भारी,पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई ।।

पुलिस सहायता नंबर पर व्यक्ति को भ्रामक सूचना देना पड़ा भारी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

चम्पावत
6 मार्च को जनपद चंपावत के कोतवाली क्षेत्र मे आपातकालीन सेवा 112 में अज्ञात कॉलर के द्वारा सूचना दी गई कि चौकी चल्थी क्षेत्र में एक नाबालिक बालिका का विवाह किया जा रहा है।
इस सूचना पर तुरंत हरकत में आई पुलिस ने उप निरीक्षक हेमन्त कठैत, के द्वारा स्वयं टीम के साथ मौके पर जाकर जांच पड़ताल की तो यह सूचना पूरी तरह से भ्रामक पायी गई पुलिस ने जब उक्त कॉलर से संपर्क करना चाहा तो उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया । पुलिस ने इस भ्रामक सूचना को बेहद गंभीरता से लेते हुए जांच में आपातकालीन सेवा 112 नंबर से प्राप्त अज्ञात कॉलर के मोबाइल नंबर के विषय में जनसामान्य से जानकारी हासिल करने के बाद सर्विलांस के माध्यम से उक्त व्यक्ति की पहचान राजेंद्र प्रसाद पुत्र धर्म राम, निवासी ललुवापानी, कोतवाली चम्पावत, जनपद- चम्पावत” आयु 40 वर्ष पाया।
पुलिस ने रविवार को राजेंद्र से आवश्यक पूछताछ भी तो उसने इस सूचना को शराब के नशे में करना बताया।
पुलिस ने आपातकालीन सेवा 112 का दुरुपयोग कर भ्रामक सूचना दिए जाने पर राजेंद्र प्रसाद को आरा 83(1) उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के तहत दस हजार रुपए का चालान कर दिया । पुलिस ने जनपद के लोगों से आपातकालीन सेवाओं यथा 112, 1090, 1098, 108 में भ्रामक सूचना ना देने का आह्वान करते हुए कहा कि इन आपातकालीन नंबरों पर अफवाह फैलाया जाना कानूनन दंडनीय अपराध है।

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