उत्तराखण्ड

ई-लोक अदालत–: धन वसूली,एन आई एक्ट ,फौजदारी,वैवाहिक मामलों का कर सकते हैं निस्तारण, ई-लोक अदालत 12 सितंबर को ।

नैनीताल
सिविल जज सीनियर डिवीजन एंव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री इमरान मौ0खान ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 सितम्बर दिन शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला मुख्यालय नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी एवं समस्त तहसील न्यायालयों में ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने समस्त वादकारियों को सूचित किया है कि जो वादकारी अपने धन वसूली, एन आई एक्ट, फौजदारी वैवाहिक मामलों से संबंधित वाद का ई-लोक अदालत में निरस्तारण करवाना चाहते हैं, वह अपने मामले को ई-लोक अदालत में नियत कराने हेतु सम्बन्धित न्यायालय के ड्राप बाक्स में डाल सकते हैं

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